अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

संक्षिप्त उत्तर

अटल पेंशन योजना अभिदाताओं को 60 वर्ष की उम्र से केंद्र सरकार की गारंटी वाली ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन देती है, बदले में उन्हें शामिल होने की उम्र से 60 तक नियमित अंशदान करना होता है।

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तथ्यों की आधिकारिक स्रोतों से अंतिम जाँच: 7 सितंबर 2026
आपको क्या मिलेगा
60 वर्ष की उम्र से मृत्यु तक भारत सरकार की गारंटी वाली ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन। अभिदाता की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को अपनी मृत्यु तक उतनी ही पेंशन मिलती है।
किसके लिए है
18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक जिनका बचत बैंक खाता या डाकघर बचत खाता हो — योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है।
कार्यान्वयन
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), वित्त मंत्रालय
दायरा
केंद्र सरकार की योजना — पूरे भारत में लागू
आधिकारिक पोर्टल
pfrda.org.in/schemes/atal-pension-yojana-apy ↗
हेल्पलाइन
1800 1100 69 (PFRDA अटल पेंशन योजना हेल्प डेस्क, टोल-फ़्री)
यह सरकारी वेबसाइट नहीं है। आवेदन सिर्फ़ आधिकारिक पोर्टल पर करें। यह पेज योजना समझाता है; यहाँ आवेदन नहीं होता। सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण मुफ़्त है — जो कोई भी “पास करवाने” के पैसे माँगे, उसे न दें।

अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक जिनका बचत बैंक खाता या डाकघर बचत खाता हो — योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। 2 वर्ग इससे बाहर रखे गए हैं — उनकी सूची नीचे है।

  • आप 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक हों।
  • आपके पास बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता हो।
  • 1 अक्टूबर 2022 से, जो आयकरदाता है या रहा है, वह शामिल नहीं हो सकता।
  • शामिल होने की उम्र से 60 वर्ष तक लगातार अंशदान करना होगा।

अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

ये अपात्रता शर्तें पात्रता जितनी ही ज़रूरी हैं — नीचे दी किसी भी श्रेणी में आने वाला आवेदन रद्द होगा या बाद में लाभ वसूल किया जाएगा।

  • जो आयकरदाता है या रहा है — यह रोक 1 अक्टूबर 2022 से लागू है।
  • शामिल होते समय 18 से कम या 40 से अधिक उम्र के व्यक्ति।

अटल पेंशन योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

आवेदन से पहले ये 4 दस्तावेज़ तैयार रखें।

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाते या डाकघर बचत खाते का विवरण
  • पंजीकरण और सूचना के लिए मोबाइल नंबर
  • नामांकित व्यक्ति का विवरण

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन 4 चरणों में होता है, जो नीचे दिए हैं। आधिकारिक पोर्टल pfrda.org.in/schemes/atal-pension-yojana-apy है।

  1. अपने बैंक या डाकघर जाएँ

    जिस शाखा में आपका बचत खाता है वहाँ जाएँ, या बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में APY नामांकन की सुविधा हो तो उसका उपयोग करें।

    आधिकारिक पेज खोलें ↗

  2. APY पंजीकरण फ़ॉर्म भरें

    आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नामांकित व्यक्ति का विवरण और चाही गई पेंशन राशि — ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रति माह — भरें।

  3. ऑटो-डेबिट की अनुमति दें

    बचत खाते से अंशदान के ऑटो-डेबिट की सहमति दें। मासिक, तिमाही या छमाही — कोई भी आवृत्ति चुन सकते हैं।

  4. खाते में पर्याप्त राशि रखें

    अंशदान की राशि शामिल होने की उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है — कम उम्र में शामिल हों तो अंशदान कम। जुर्माने से बचने के लिए ऑटो-डेबिट की तारीख को खाते में पर्याप्त शेष रखें।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाएँ ↗

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अटल पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

हर अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र के बाद मृत्यु तक केंद्र सरकार की गारंटी वाली ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है।

APY में शामिल होने की उम्र सीमा क्या है?

योजना 18 से 40 वर्ष के उन भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिनका बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता हो।

क्या आयकरदाता अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है?

नहीं। 1 अक्टूबर 2022 से जो नागरिक आयकरदाता है या रहा है, वह APY में शामिल नहीं हो सकता।

अभिदाता की मृत्यु के बाद पेंशन का क्या होता है?

अभिदाता के पति/पत्नी को अपनी मृत्यु तक अभिदाता जितनी ही पेंशन मिलती है।

हर महीने कितना अंशदान करना होगा?

अंशदान शामिल होने की उम्र और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है। जितनी कम उम्र में शामिल हों, उतनी ही पेंशन के लिए मासिक अंशदान उतना कम। अंशदान 60 वर्ष तक मासिक, तिमाही या छमाही ऑटो-डेबिट से होता है।

क्या अटल पेंशन योजना की कोई हेल्पलाइन है?

हाँ। PFRDA की टोल-फ़्री अटल पेंशन योजना हेल्प डेस्क 1800 1100 69 है।

अपने राज्य से आवेदन

अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। सत्यापन और राज्य द्वारा जारी दस्तावेज़ों की ज़रूरत राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।

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