पीएम विश्वकर्मा योजना
पीएम विश्वकर्मा 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और ₹500 दैनिक भत्ता, ₹15,000 का टूलकिट अनुदान, और 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का बिना गारंटी ऋण देती है।
- आपको क्या मिलेगा
- विश्वकर्मा के रूप में मान्यता, प्रमाण-पत्र और आईडी; ₹500 प्रति दिन भत्ते के साथ कौशल प्रशिक्षण; टूलकिट के लिए ₹15,000 का अनुदान; ₹1 लाख (18 महीने में चुकाना) और फिर ₹2 लाख (30 महीने में चुकाना) का बिना गारंटी उद्यम ऋण, जिसमें लाभार्थी 5% ब्याज देता है और ब्याज अनुदान की सीमा 8% है; और प्रति डिजिटल लेन-देन ₹1 का प्रोत्साहन, महीने में अधिकतम 100 लेन-देन तक।
- किसके लिए है
- 18 मान्यता प्राप्त पारंपरिक व्यवसायों में हाथ और औज़ारों से स्वरोज़गार के आधार पर काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार।
- कार्यान्वयन
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- दायरा
- केंद्र सरकार की योजना — पूरे भारत में लागू
- आधिकारिक पोर्टल
- pmvishwakarma.gov.in ↗
कौन पात्र है
- पंजीकरण की तारीख को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।
- आप 18 सूचीबद्ध व्यवसायों में से किसी एक में स्वरोज़गार के आधार पर काम करते हों।
- आपने पिछले 5 वर्षों में ऐसी केंद्रीय या राज्य ऋण योजनाओं — PMEGP, पीएम स्वनिधि या मुद्रा — से ऋण न लिया हो।
- पंजीकरण और लाभ प्रति परिवार एक सदस्य तक सीमित हैं।
कौन पात्र नहीं है
ये अपात्रता शर्तें पात्रता जितनी ही ज़रूरी हैं — नीचे दी किसी भी श्रेणी में आने वाला आवेदन रद्द होगा या बाद में लाभ वसूल किया जाएगा।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य।
- जिसने पिछले 5 वर्षों में PMEGP, पीएम स्वनिधि या मुद्रा ऋण लिया हो।
- एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य — प्रति परिवार सिर्फ़ एक व्यक्ति पंजीकरण कर सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (बायोमेट्रिक और ओटीपी सत्यापन के लिए)
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड, या राशन कार्ड न हो तो परिवार के सदस्यों के आधार का विवरण
- सत्यापन में माँगे जाने पर अपने व्यवसाय का प्रमाण
पीएम विश्वकर्मा के लिए आवेदन कैसे करें
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएँ
पंजीकरण CSC पर बायोमेट्रिक सत्यापन से होता है, इसलिए घर से खुद पंजीकरण नहीं हो सकता। CSC ऑपरेटर आपकी ओर से आवेदन जमा करता है।
आधार और मोबाइल सत्यापन पूरा करें
ऑपरेटर आधार बायोमेट्रिक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से आपकी पहचान सत्यापित करता है।
कारीगर पंजीकरण फ़ॉर्म भरें
व्यक्तिगत विवरण, 18 में से अपना व्यवसाय, परिवार का विवरण और बैंक खाते की जानकारी दें।
तीन-चरणीय सत्यापन पास करें
आवेदनों का सत्यापन तीन चरणों में होता है: पहले ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय, फिर ज़िला कार्यान्वयन समिति, फिर स्क्रीनिंग समिति।
प्रमाण-पत्र और आईडी लें
मंज़ूरी के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा डिजिटल प्रमाण-पत्र और आईडी कार्ड मिलता है। इन्हीं से विश्वकर्मा के रूप में आपकी मान्यता बनती है और टूलकिट अनुदान, प्रशिक्षण व ऋण के लाभ खुलते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पीएम विश्वकर्मा में कौन-से 18 व्यवसाय शामिल हैं?
बढ़ई (सुथार), नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा और औज़ार बनाने वाला, ताला बनाने वाला, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, सुनार, कुम्हार, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला और कॉयर बुनकर, पारंपरिक गुड़िया व खिलौना बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्ज़ी, और मछली का जाल बनाने वाला।
पीएम विश्वकर्मा में कितना ऋण मिल सकता है?
बिना गारंटी ऋण दो किस्तों में मिलता है: पहले ₹1 लाख, 18 महीने में चुकाना, फिर ₹2 लाख, 30 महीने में चुकाना। लाभार्थी 5% ब्याज देता है, ब्याज अनुदान की सीमा 8% है।
पीएम विश्वकर्मा का टूलकिट प्रोत्साहन क्या है?
पंजीकृत लाभार्थियों को अपने व्यवसाय का टूलकिट खरीदने के लिए ₹15,000 का अनुदान मिलता है।
क्या पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण के दौरान भत्ता मिलता है?
हाँ। कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को ₹500 प्रति दिन भत्ता मिलता है।
क्या मैं पीएम विश्वकर्मा के लिए खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं। पंजीकरण में बायोमेट्रिक सत्यापन लगता है, इसलिए यह कॉमन सर्विस सेंटर से होता है। योजना का विवरण पढ़ने और आवेदन ट्रैक करने के लिए pmvishwakarma.gov.in देखें।
क्या सरकारी कर्मचारी पीएम विश्वकर्मा के पात्र हैं?
नहीं। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के पात्र नहीं हैं।
अपने राज्य से आवेदन
पीएम विश्वकर्मा केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। सत्यापन और राज्य द्वारा जारी दस्तावेज़ों की ज़रूरत राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।
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